राजस्थान पंचायती राज लॉटरी 2026: नई तिथियां घोषित, देखें शेड्यूल
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राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी की नई तिथियां घोषित: 23 और 24 सितंबर को होगी प्रक्रिया
राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज चुनावों का इंतजार कर रहे प्रत्याशियों और ग्रामीणों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण निर्धारण हेतु नई लॉटरी तिथियों का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगा राम द्वारा 16 सितंबर 2026 को जारी आदेश (क्रमांक: 15 (24) परावि/विधि/आरक्षण/2026/83) के अनुसार, समस्त जिला कलेक्टर्स और उपखण्ड अधिकारियों (SDO) को नई तिथियों के अनुसार लॉटरी प्रक्रिया पूरी करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
15 नवंबर 2026 तक चुनाव कराने का संकल्प
माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के आदेश (D.B Writ Miscellaneous Application No. 438/2026 and others दिनांक 20.07.2026) के अनुपालन में राज्य सरकार 15 नवंबर 2026 तक पंचायती राज संस्थाओं की पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए पूरी तरह कृतसंकल्पित है।
आरक्षण लॉटरी का नया संशोधित शेड्यूल
नगरीय निकाय चुनावों के कार्यक्रम (17 से 22 सितंबर 2026 तक) संपन्न होने के तुरंत बाद नई लॉटरी तिथियां इस प्रकार निर्धारित की गई हैं:
- जिला प्रमुख पद: जिला परिषद के जिला प्रमुख पदों के लिए आरक्षण निर्धारण/लॉटरी प्रक्रिया 13 अगस्त 2026 को पहले ही पूर्ण की जा चुकी है।
- 23 सितंबर 2026 (बुधवार): जिला स्तर की संस्थाओं (जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य) के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी।
- 24 सितंबर 2026 (गुरुवार): उपखण्ड स्तर की संस्थाओं (सरपंच एवं वार्ड पंच) के लिए आरक्षण लॉटरी का आयोजन किया जाएगा।
प्रशासनिक स्तर पर दिशा-निर्देश
विभागीय आदेश की प्रतियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव (राज्य निर्वाचन आयोग), महाधिवक्ता कार्यालय, समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद) और सभी विकास अधिकारियों (पंचायत समिति) को भेजकर निर्धारित समय-सीमा में प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु पाबंद कर दिया गया है।