राजस्थान पंचायती राज लॉटरी 2026 स्थगित: जानिए नई तारीख और अपडेट
Table of Contents
राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं की लॉटरी प्रक्रिया हुई स्थगित: राज्य सरकार ने जारी किया आधिकारिक आदेश
राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव (Panchayati Raj Elections 2026) की तैयारियों में जुटे ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और प्रत्याशियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) ने पूर्व निर्धारित पंचायती राज आरक्षण लॉटरी कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया है।
इस संबंध में विभाग के उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (प्रथम) जसवन्त सिंह द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग (जयपुर) को पत्र प्रेषित कर दिया गया है।
क्या था पूर्व निर्धारित आरक्षण लॉटरी कार्यक्रम?
पंचायती राज विभाग के विभागीय पत्र क्रमांक 70 (दिनांक 16.08.2026) के अनुसार राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण का निर्धारण करने के लिए लॉटरी की तिथियां घोषित की गई थीं:
- 17 सितंबर 2026: जिला स्तर की संस्थाएं (जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य) की लॉटरी निकाली जानी थी।
- 18 सितंबर 2026: उपखण्ड स्तर की संस्थाएं (सरपंच एवं वार्ड पंच) की लॉटरी निकाली जानी थी।
लॉटरी प्रक्रिया स्थगित करने का मुख्य कारण
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 19 अगस्त 2026 को प्रदेश के नगरीय निकायों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों हेतु विस्तृत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। इस चुनावी कार्यक्रम की तिथियां पंचायती राज संस्थाओं की लॉटरी तिथियों के सीधे टकराव में आ गईं:
- 17 सितंबर 2026: नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्रों की संवीक्षा
- 18 सितंबर 2026: चुनाव चिन्हों का आवंटन
- 21 सितंबर 2026: नगरीय निकायों का मतदान
- 22 सितंबर 2026: उपाध्यक्ष पदों के लिए निर्वाचन
विभिन्न जिलों के कलेक्टर्स ने शासन को अवगत कराया कि जिला स्तर पर चुनाव और आरक्षण लॉटरी दोनों कार्य संपादित करने के लिए एक ही नोडल अधिकारी/एजेंसी (जिला कलेक्टर) जिम्मेदारी निभाती है। ऐसी स्थिति में दोनों महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को एक साथ संचालित करने में व्यावहारिक एवं प्रशासनिक परेशानियां आ रही थीं। इसी कारण जिला कलेक्टर्स ने 17 और 18 सितंबर 2026 के निर्धारित लॉटरी कार्यक्रम में बदलाव का अनुरोध किया था।
कब जारी होंगी आरक्षण लॉटरी की नई तिथियां?
राज्य सरकार एवं पंचायती राज विभाग द्वारा नगरीय निकाय चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात ही पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। विभाग द्वारा जैसे ही नई तिथियों का निर्धारण किया जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग और सभी जिला कलेक्टर्स को इसकी सूचना तुरंत प्रेषित कर दी जाएगी।
समस्त जिला कलेक्टर्स एवं उपखण्ड अधिकारियों (SDO) को तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।